किशनगंज: जिले में आज 09 नए मरीज के मिलने से कोरोना की तीसरी लहर नहीं आ सके, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकस हो गया है। जिले में कोरोना जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। अभी प्रतिदिन पांच हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो रही है। बाहर से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल सभी जगहों पर जांच की व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति जांच से वंचित नहीं रह जाएं, इसका ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तरफ जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। शहरी क्षेत्र में हर आने वालों पर नजर रखी जा रही है।
जाने इस पोस्ट मे क्या है-
दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि 08 बजे तक संचालित किए जाएंगे-
बिहार सरकार , गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोविड को लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया है। नया गाइडलाइंस 06 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। तदालोक में जिलाधिकारी, किशनगंज डॉ आदित्य प्रकाश ने जिला प्रशासन द्वारा निर्गत नए गाइडलाइंस के आलोक में कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और निर्धारित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन, आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि 08 बजे तक संचालित किए जाएंगे। लेकिन यहां मास्क , सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। सम्बंधित स्थान पर टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे साथ ही प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मियों के लिए टीकाकरण का भी खास इंतजाम किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि तय नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्री स्कूल से लेकर वर्ग आठ तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे किंतु, ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा ।वहीं 09 कक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे लेकिन यहां गाइडलाइंस काअनुपालन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर पहल करेगा।
शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने गृह विभाग के आदेश के आलोक में निषेधाज्ञा पत्र निर्गत किया है जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक , राजनीतिक , मनोरंजन , खेलकूद , सांस्कृतिक , धार्मिक आदि विषयों से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। यहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात , जुलूस और डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा। सभी प्रकार के मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, उद्यान, क्लब , स्टेडियम , जिम , स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट् 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर – हाल में पालन करना होगा।
सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालित किए जाएंगे-
जिलाधिकारी ने परिवहन की चर्चा करते हुए कहा कि सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालित किए जाएंगे लेकिन खड़े होकर या वाहन की छत पर बैठकर यात्रा करने की मनाही होगी। सार्वजनिक और निजी वाहनों पर सवार तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा कि वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले अधिक हैं , वहां से किशनगंज आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की जाएगी। वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग इस दरम्यान कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखेगा।
कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से सचेत रहने की जरूरत है-
जिलाधिकारी ने कहा कि नए गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यथोचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की चर्चा करते हुए कहा कि आमजनों को इससे बचाव के लिए सजग और सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना की जांच के साथ टीकाकरण की रफ्तार को और तेज किए जाने पर बल देते हुए कहा कि सुरक्षा हेतु मास्क के इस्तेमाल के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन नितांत जरूरी है। उन्होंने कुछ समय के अंतराल पर साबुन से हाथ धुलाई को लाभकारी बताते हुए कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ अन्य को असहज होने से बचाएं।
विदित हो कि जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को खास हिदायत देते हुए कहा कि जीवन रक्षक दवा , ऑक्सीजन और आईसीयू के साथ अस्पताल का प्रबंध दुरुस्त रखें ताकि आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कोविड -19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के संभावित प्रसार को देखते हुए आधारभूत एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया।