पंचायत चुनाव के दिन मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद नही कर सकेंगे दौरा।


पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मंत्रियों सांसदों विधायकों और पार्षदों के दौरे पर रोक रहेगी उन्हें उन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाएगा जो वोटिंग हो रही है यह रोक मतदान की पूर्व संध्या 5:00 बजे से वोटिंग समाप्त होने तक लागू रहेगी हां अगर कोई मंत्री विधायक पार्षद या सांसद का नाम संबंधित पंचायत निर्वाचन की मतदाता सूची में है और अगर वह अपना वोट डालना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ वोटिंग के जाने की अनुमति दी जाएगी लेकिन अपना वोट डालने के तुरंत बाद उन्हें क्षेत्र से बाहर जाना होगा मतदान केंद्र पर जाने तथा मतदान केंद्र से वापस आने के लिए पूरे सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबा सभी जिला निवार्चन पदाधिकारी पंचायत को दिशा निर्देश जारी कर दिया है दरअसल आयोग ने यह निर्देश पिछले चुनाव में आई शिकायतों के आधार पर जारी की है आयोग ने जिला निवार्चन पदाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि वोटिंग के लिए गए मंत्री की सुरक्षा में सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल रन सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन बॉडीगार्ड मतदान केंद्र परिसर में नहीं जाएंगे आयोग ने कहा है कि यह पाबंदी मतदान की तिथि के अलावा काउंटिंग के समय भी लागू रहेगी।

प्राकृतिक आपदा वह दंगा हंगामा में यह लागू नहीं।

हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि यदि किसी प्राकृतिक आपदा तथा सांप्रदायिक दंगा हंगामा के दौरान मंत्री विधायक और सांसद को प्रशासन को मदद करने के लिए तथा क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने के लिए संबंधित क्षेत्र में दौरा पर जाना आवश्यक हो तो उस परिस्थिति में यह पाबंदी नहीं होगी आयोग ने कहा है कि इन पाबंदियों के अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रीवेंटिव एक्शन लेना होगा और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पद:- मुखिया- 8072

पद:- ग्राम पंचायत सदस्य- 113307

पद:- पंचायत समिति सदस्य-  11104

पद:- जिला परिषद सदस्य-  1160

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पद:- ग्राम कचहरी सरपंच- 8072

पद:- ग्राम कचहरी पंच- 113307

पद:- कुल पद- 255022

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